NEET-PG Cut-Off विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NBE को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। NEET-PG 2025-26 सत्र में क्वालीफाइंग कट-ऑफ को कम किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कट-ऑफ पर्सेंटाइल को शून्य और यहां तक नकारात्मक स्तर तक घटाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित बोर्ड को नोटिस जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार और बोर्ड को एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

NBE की अधिसूचना को दी गई चुनौती
याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।इस अधिसूचना में NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ को बेहद असामान्य रूप से घटाकर शून्य और नकारात्मक स्तर तक कर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन, डॉ. सौरव कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल और डॉ. आकाश सोनी द्वारा दाखिल की गई है।याचिका में तर्क दिया गया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों को कम करना मनमाना और असंवैधानिक कदम है यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार) का उल्लंघन करता है
मेडिकल शिक्षा पर असर की चिंता
याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर कट-ऑफ को इस स्तर तक घटाया जाता है, तो इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे कट-ऑफ घटाने के फैसले का आधार स्पष्ट करें अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करें अब इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।NEET-PG कट-ऑफ विवाद ने मेडिकल शिक्षा और योग्यता मानकों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब केंद्र सरकार और NBEMS को अपना पक्ष रखना होगा।
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