Uttar Pradesh Employees : संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर यूपी के 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी रुकी

Uttar Pradesh Employees: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य में करीब 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा निर्धारित समय पर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया।

सरकार ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे अपना संपत्ति विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करें। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी सेवा में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अब तक यह जानकारी अपलोड नहीं की, जिसके बाद सरकार ने सैलरी भुगतान पर रोक लगा दी।
सरकारी आदेश के अनुसार, जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं कराते, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि संपत्ति विवरण देना सेवा नियमों के तहत अनिवार्य है और इसमें लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति, भूमि, मकान, वाहन और अन्य वित्तीय विवरण की जानकारी अपडेट करनी होती है। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।इस फैसले के बाद कर्मचारियों में हलचल देखी जा रही है और कई विभागों में संपत्ति विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता रहेगा, जबकि निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी।
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